जौनपुर धारा,जौनपुर। जिला पूर्ति अधिकारी ने अवगत कराया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत माह-अगस्त 2024 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न के निःशुल्क वितरण की तिथि 07 से 21 अगस्त तक निर्धारित की गयी थी, किन्तु कतिपय जनपदों में उचित दर विक्रेताओं को खाद्यान्न का शत-प्रतिशत वितरण न होने के कारण जनपद के समस्त लाभार्थियों को उपरोक्त वस्तुओं का वितरण 21 अगस्त तक कराया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है। ऐसी स्थिति में शासन द्वारा वितरण की तिथि-25 अगस्त तक विस्तारित किये जाने का निर्णय लिया गया है।
जनपद के समस्त उचित दर दुकानों पर वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत खाद्यान्न प्राप्त किये जाने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। उक्त वितरण अवधि में अन्त्योदय कार्डधारकों को 35 किग्रा.खाद्यान्न (14किग्रा.गेहूं तथा 21 किग्रा.चावल) तथा पात्र गृहस्थी राशन कार्डों से सम्बद्ध यूनिटों पर 05 किग्रा.खाद्यान्न प्रति यूनिट (02किग्रा.गेहूं व 03किग्रा.चावल) का निःशुल्क वितरण लाभार्थियों में सुनिश्चित कराया जायेगा। जिन दुकानों पर बाजरा अवशेष है, वहां पर अन्त्योदय राशनकार्डो पर 01 किग्रा. बाजरा, 20 किग्रा.चावल एवं 14 किग्रा.गेहूँ का वितरण किया जायेगा। खाद्यान्न के निःशुल्क वितरण में पोर्टेबिलिटी ट्रान्जेक्शन की सुविधा 25 अगस्त तक उपलब्ध रहेगी। विक्रेता अपने उपलब्ध स्टॉक की सीमा तक पोर्टेबिलिटी ट्रान्जेक्शन कर सकेंगे। अतः पूर्व निर्धारित तिथि 21 अगस्त के साथ-साथ 25 अगस्त को आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं हेतु मोबाइल ओ.टी.पी.वेरीफिकेशन के माध्यम से वितरण सम्पन्न किया जा सकेगा।