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Jaunpur Dhara News : ब्राह्मण समाज पर अभद्र टिप्पणी मामले में जमानत याचिका खारिज

जौनपुर धारा, जौनपुर। इंटरनेट मीडिया पर ब्राह्मण समाज पर अभद्र टिप्पणी के आरोप में दीवानी न्यायालय के निष्कासित पूर्व मंत्री बरसातू राम सरोज की अग्रिम जमानत याचिका जिला जज वाणी रंजन अग्रवाल ने खारिज कर दी है। यह मामला 25 और 27 सितम्बर को इंटरनेट मीडिया पर की गईं विवादास्पद टिप्पणियों से जुड़ा है।

सवर्ण आर्मी के जिलाध्यक्ष प्रवीण तिवारी ने बरसातू राम के खिलाफ लाइन बाजार थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया कि 25सितंबर को बरसातू राम ने इंटरनेट मीडिया पर ब्राह्मण समाज के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी। इसके अलावा, मड़ियाहूं में प्रधान संघ अध्यक्ष सुधीर सिंह विद्रोही ने भी 27सितंबर को एफआईआर दर्ज कराते हुए बताया कि बरसातू राम सरोज की फेसबुक आईडी से मत्स्य पुराण का विकृत रूप पोस्ट कर विशेष समुदाय के खिलाफ गलत संदेश प्रसारित किया गया। जिसमें देवी-देवताओं पर भी अभद्र टिप्पणी की गई थी। जिला शासकीय अधिवक्ता (डीजीसी) सतीश पांडेय, प्रवीण सिंह और विकास तिवारी ने अदालत में तर्क दिया कि आरोपी ने इंटरनेट मीडिया पर अभद्र टिप्पणियां कर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। इसके अलावा, बरसातू राम सरोज पर 2019में भी इसी प्रकार का मामला दर्ज हो चुका है, जिसे छिपाकर आरोपी ने झूठा शपथपत्र प्रस्तुत किया था। कोर्ट ने बरसातू राम सरोज को अग्रिम जमानत के लिए संतोषजनक आधार नहीं पाया और उनकी याचिका को खारिज कर दिया है।

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