Become a member

Get the best offers and updates relating to Liberty Case News.

― Advertisement ―

spot_img

योग शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद : दिनेश टंडन

जौनपुर। लायन्स क्लब मेन द्वारा 11वें अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस के अन्तर्गत योग शिविर का आयोजन माया लान मछरहट्टा में आयोजित किया गया। जिसमे प्रशिक्षक...
Homeअपना जौनपुरJaunpur Dhara News :  बलात्कार पीड़ित अधिकारियों से लगा रही न्याय की...

Jaunpur Dhara News :  बलात्कार पीड़ित अधिकारियों से लगा रही न्याय की गुहार

जौनपुर धारा, जौनपुर। शहर कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ले के लड़की के साथ बलात्कार का मामला प्रकाश में आ रहा है। जिसके बाद पीड़िता न्याय के लिए दर-दर भटकने को मजबूर है, तथा कोतवाली पुलिस पर भी यह आरोप लगी रहा है कि उच्च अधिकारियों के आदेश के बाद भी मुकदमा पंजीकृत नहीं कर रही है।

पीड़ित लड़की ने आरोप लगाया कि सिपाह चौकी क्षेत्र के एक मोहल्ले के युवक से फोन पर बातचीत होते-होते नजदीकियां बढ़ी और दोनों के बीच गहरा संबंध हो गया। लड़के ने शादी का प्रलोभन देकर कई बार शारीरिक संबंध बनाया। लड़की जब शादी की बात करने लगी तो लड़का टाल मटोल कर झूठे वादे सहित धोखा देने लगा। लड़की को जब इस बात का अहसास हुआ कि वह सिर्फ धोखा की शिकार हो रही है, तो उसने कोतवाली जाकर लिखित प्रार्थना पत्र दिया। प्रार्थना-पत्र देकर कई दिनों से कोतवाली का चक्कर काट रही है, लेकिन उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की जा रही है। लड़की ने बताया कि उसने उच्च अधिकारियों को भी प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन अब तक प्रभावी कार्रवाई नहीं हो सकी। अभी भी पीड़ित लड़की अधिकारियों के यहां न्याय पाने किए चक्कर काट रही है। वहीं उसने यह भी आरोप लगाया कि कुछ प्रभावशाली लोगों के दबाव में आकर पुलिस एफआईआर दर्ज करने से कतरा रही है। लड़की की एफआईआर दर्ज न होने से पुलिस की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। अब देखना यह है कि योगी सरकार के महिलाओं के प्रति तमाम कानून किस तरह काम कर रही है। महिला सशक्तिकरण के लिये बने सख्त कानून के बावजूद लड़की कब तक अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाती है।

Jaunpur Dhara News :  दुष्कर्म के आरोपित चाचा को 20 वर्ष की कैद

जौनपुर धारा, जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश उमेश कुमार की अदालत ने सुजानगंज थाना क्षेत्र के 11वर्षीया बच्ची से दुष्कर्म के आरोपित चाचा को बीस वर्ष के कारावास व 55हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया। अभियोजन कथानक के अनुसार पीड़िता की मां ने घटना की प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि 13 सितंबर 2023 को 1:30 बजे दिन उसकी 11वर्षीय पुत्री स्कूल से पढ़कर घर आ रही थी। रास्ते में बच्ची का चाचा राजेश उसे रोक कर उसकी साइकिल ले लिया तथा पीड़िता को पीछे बैठाकर कुछ दूर ले गया। सरपताही में पहुंचकर साइकिल गिरा दिया। पीड़िता को झाड़ी में ले जाकर उसके साथ दुराचार किया। तब तक मोटरसाइकिल की आवाज आई तो आरोपी उसे छोड़कर भाग गया। पीड़िता रोते हुए घर आई पूरी बात बताई। पीड़िता की मां आरोपी से पूछने गई तो वह गालियां देते हुए उसे मारने पीटने लगा। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर पीड़िता का मेडिकल कराया व मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज कराया। पुलिस ने आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। शासकीय अधिवक्ता राजेश उपाध्याय व कमलेश राय द्वारा परीक्षित कराए गए गवाहों के बयान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के पश्चात अदालत ने दुष्कर्म के आरोपी चाचा को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 55000 रूपये अर्थदंड से दंडित किया।

Share Now...