जौनपुर धारा,जौनपुर। चंदवक थाना क्षेत्र में भतीजी से दुष्कर्म के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश उमेश कुमार द्वितीय ने दोषी चाचा रमेश बिन्द को 20वर्ष कारावास व 65,000 रुपए अर्थदंड की धनराशि पीड़िता को देने का आदेश किया। पीड़िता के पिता ने थाना चंदवक में घटना की एफआईआर दर्ज कराया था। अभियोजन के अनुसार 15 वर्षीय पीड़िता 10 दिसंबर 2019 की रात 12:00 बजे अपने कमरे में सो रही थी। माता-पिता रिश्तेदारी में गए हुए थे। तभी पीछे की दीवार फांदकर उसका सगा चाचा रमेश बिंद घर में घुस आया और जबरन उसके साथ दुराचार किया तथा धमकी दिए की माता-पिता को बताओगे तो जान से मार देंगे। दुराचार से पीडित गर्भवती हो गई। पीड़िता को बच्चा पैदा हुआ जो उसके साथ रहता है। पीड़िता का मेडिकल हुआ व मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज हुआ। पुलिस ने चार्जशीट दाखिल किया। कोर्ट में नौ गवाहों के बयान दर्ज हुए। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद दोषी चाचा को 20 वर्ष कारावास से दंडित किया।
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Jaunpur Dhara News : दुष्कर्मी चाचा को 20 वर्ष कारावास, 65हजार रुपए का अर्थदंड

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