इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विवादित बयान दिए जाने के मामले में मिली अंतरिम राहत बढ़ा दी है। कोर्ट ने कहा है कि 14 दिसंबर तक इस मामले में अब्बास के खिलाफ कोई कार्रवाई न की जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति समित गोपाल ने अब्बास अंसारी की याचिका पर दिया है। इसके पूर्व मामले की सुनवाई शुरू होते ही कोर्ट ने याचिका में दाखिल जवाबी हलफनामा और प्रत्युत्तर हलफनामा न प्रस्तुत हो पाने की वजह से सुनवाई को टाल दिया और अब्बास को मिली अंतरिम राहत को 14 दिसंबर के लिए बढ़ा दिया।
अब्बास की तरफ से अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय उपस्थित हुए। फिलहाल अब्बास अंसारी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में न्यायिक हिरासत में हैं। जबकि सरकारी भूमि पर गोदाम बनाकर सरकार से छह करोड़ रुपये अवैध अनुदान लेने के मामले में मुख्तार अंसारी की पत्नी अफ्सा अंसारी की भी पांच दिसंबर तक राहत बरकरार रखी है। सरकारी अधिवक्ता ने कहा कि वह जांच में सहयोग नहीं कर रही हैं जबकि अफ्सा अंसारी के दोनों भाइयों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किए जा चुके हैं। अफ्सा की जांच चल रही है। इस पर कोर्ट ने अफ्सा के दोनों भाइयों के खिलाफ याचिका खारिज कर दी। मामले में इन तीनों लोगों के खिलाफ गाजीपुर के नंदगंज थाने में धोखाधड़ी और अवैध रूप से सरकारी पैसा हासिल करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज है।