इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नाबालिग लड़की का शोषण तथा ब्लैकमेल करने के आरोपितों से मिलीभगत कर निष्पक्ष विवेचना न करने वाले हाथरस, सादाबाद कोतवाली के एसएचओ राकेश बाबू यादव के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने राकेश बाबू की ओर से विभिन्न आपराधिक मामलों में की जा रही विवेचना को उनसे लेकर दूसरे अधिकारी को सौंपने के लिए प्रदेश के डीजीपी को निर्देश दिया है। कहा है कि जांच पूरी होने तक उन्हें किसी केस की विवेचना न सौंपी जाए। इसी क्रम में 26 अगस्त 22 को दर्ज प्रश्नगत एफ आईआर की विवेचना दूसरे अधिकारी के सुपुर्द करने तथा यथाशीघ्र विवेचना पूरी करने को भी कहा है। यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार तथा न्यायमूर्ति सैयद वैज मियां की खंडपीठ ने पीड़िता की याचिका पर दिया है। याची का कहना है कि उसका रिश्तेदार गौरव अपने दो दोस्तों के साथ हाथरस में एक कमरे में उसे ले गया। जहां उसे नशीला पदार्थ दिया गया। बेसुध होने पर बीडियो क्लिपिंग तैयार की और शारीरिक संबंध बनाने के लिए ब्लैकमेल करने लगा। तीनों ने उसके साथ छेड़छाड़ की।
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हाईकोर्ट : एसएचओ सादाबाद के खिलाफ हो अनुशासनात्मक कार्रवाई
