- अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम राजेश कुमार राय ने सुनाया फैसला
- 5-5 लाख रूपये का लगा जुर्माना, पहले भी हुआ था मृत्युदंड का आदेश
जौनपुर धारा, जौनपुर। सिंगरामऊ के हरपालगंज रेलवे स्टेशन के पास श्रमजीवी एक्सप्रेस ट्रेन में 28 जुलाई 2005 को हुए बम विस्फोट के मामले में कोर्ट ने दो अरोपियो को दोषी सिद्ध होने पर मृत्यु दंड की सज़ा और 5-5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। 28 जुलाई 2005 को श्रमजीवी एक्सप्रेस बम विस्फोट के मामले में ट्रेन में बम रखने के बांग्लादेशी आरोपित हिलाल व विस्फोट कांड में सहयोग के आरोपित नफीकुल विश्वास निवासी पश्चिम बंगाल पर आरोप था। मामले में सुवनाई के बाद दोषियों को वर्ष 2016 में ही मृत्युदंड से दंडित किया जा चुका था। इनकी अपील हाईकोर्ट में लंबित है। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम की अदालत में शुक्रवार को ट्रेन में बम रखने के आरोपित बांग्लादेश निवासी हिलाल उर्फ हिलालुद्दीन व विस्फोट में सहयोग का आरोपित नफीकुल विश्वास को दोपहर बाद तीन बजकर 20 मिनट पर कोर्ट में पेश किया गया। दोनों आरोपियों पर दोष सिद्ध होंने पर सजाए मौत सुनाई गई है। इस दौरान न्यायालय परिसर पुलिस छावनी में तब्दील रहा। फैसले के बाद दोनों दोषियों को कड़ी सुरक्षा में जेल भेजा गया। बांग्लादेशी आरोपी हिलाल उर्फ हिलालुदीन व बंगाल के नफीकुल विश्वास की पत्रावली करीब छः साल से अंतिम बहस में चल रही थी।