जौनपुर धारा, जौनपुर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय ने अवगत कराया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में ‘विश्व तम्बाकू निषेध दिवस’ के अवसर पर नशीली दवाओं धुम्रपान और शराबबंदी कार्यक्रम उन्मूलन के लिए एवं केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं के विषय पर 31मई को ‘मान्यवर कांशीराम इण्टर कालेज, शीतला चौंकिया जौनपुर में जागरूक किये जाने हेतु विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर को सम्बोधित करते हुए प्रशांत कुमार सिंह द्वारा बताया गया पिछले कुछ सालों में भारत के साथ ही पूरे विश्वभर में धूम्रपान करने और उससे पीड़ित लोगों कीसंख्या में लगातार इजाफा हुआ है। इस गंभीर लत ने कई लोगों को मौत का ग्रास तक बना दिया। तंबाकू और धूम्रपान के दुष्परिणामों को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन के सदस्य देशों ने इसके लिए एक प्रस्ताव रखा जिसके बाद हर साल 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। नोडल अधिकारी एन.टी.सी.पी./अपर मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ.राजीव कुमार एवं क्लीनिकल साईकोलाजिस्ट रामप्रकाश पाल द्वारा बताया गया कि भारत में सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर पाबंदी है। इसके बावजूद लचर कानून व्यवस्था के चलते इस पर अमल नहीं हो पाता। भारत में आर्थिक मामलों की संसदीय समति पहले ही राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम को मंजूरी दे चुकी है। इसका मकसद तंबाकू नियंत्रण कानून के प्रभावी क्रियान्वयन और तम्बाकू के हानिकारिण प्रभावों के बारे में लोगों तक जागरूकता फैलाना है। पैनल अधिवक्ता देवेन्द्र कुमार यादव द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं उ.प्र.राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की योजनाओं के क्रियान्वयन से सम्बन्धित विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान करायी गयी। इस अवसर पर प्रबन्धक डॉ.राजीव रतन मौर्या, थानाध्यक्ष महिला थाना सरोजा सिंह, पी.एल.वी.शिवशंकर सिंह, सुनील गौतम व अन्य उपस्थित रहें।
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