जौनपुर धारा, जौनपुर। जिला निर्वाचन अधिकारी अनुज कुमार झा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक संपन्न हुई। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी राम अक्षयवर चौहान ने बताया है कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदेय स्थलों पर भौतिक सत्यापन, सम्भाजन हेतु कार्यक्रम निर्धारित किया है, जिसके अन्तर्गत मतदेय स्थल बनाने हेतु भवनों का चयन, पुननिर्धारण एवं भवनों का भौतिक सत्यापन 14 जुलाई से 24 जुलाई तक, मतदेय स्थलों के भौतिक सत्यापन के पश्चात मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा कर मतदेय स्थलों के प्रस्ताव तैयार करना 2 अगस्त से 7 अगस्त, आपत्तियों एवं सुझावों हेतु मतदेय स्थलों की आलेख्य सूची का प्रकाशन 8 अगस्त, वर्तमान संसद सदस्यों, विधानसभा सदस्यों तथा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय/राज्यीय राजनैतिक दलों के शिकायतों एवं सुझावों के निस्तारण के बाद अन्तिम रूप 16 अगस्त तक दिया जाना है। आयोग द्वारा मतदेय स्थलों के चयन पुर्ननिर्धारण किये जाने हेतु निर्देश जारी किये गये है। जिसके अन्तर्गत मतदेय स्थलों की सूची में कोई सहायक मतदेय स्थल नहीं बनाया जायेगा, यदि नामों में त्रुटि हो तो उसे शुद्ध कराया जायेगा। विशेष परिस्थितियों में 300 से कम मतदाता वाले मतदेय स्थलों को यथावत रखा जायेगा। अत्यधिक पुराने/जर्जर भवन वाले मतदेय स्थल को उसी क्षेत्र में स्थित अन्य स्थायी भवन में स्थानान्तरित किया जायेगा। मतदेय स्थलों की दूरी लगभग 2 किलोमीटर अधिक न हो तथा यथासम्भव मतदेय स्थल भूतल पर ही सुनिश्चित किया जाय। राजनैतिक दल के कार्यालय से 200 मीटर के अन्दर कोई मतदेय स्थल न बनाया जाये। मतदेय स्थल निजी भवन, दुकान, सामुदायिक केन्द्र, विवाह घर, राजनैतिक व्यक्ति के घर के पास, मन्दिर, मस्जिद, चर्च, गुरूद्वारा या धार्मिक भवन में स्थापित न किया जाय। 1500 से अधिक मतदाता वाले मतदेय स्थल पर अतिरिक्त मतदेय स्थल बनाया जाय। उपरोक्तानुसार जारी कार्यक्रमों के क्रम में समस्त उप जिलाधिकारी द्वारा मतदेय स्थलों का भौतिक सत्यापन कराते हुए चयन एवं पुर्ननिर्धारण किया गया है जिसकी प्रति उपलब्ध कराते हुए प्रतिनिधियो से अनुरोध किया है कि उक्त सूची में यदि कोई सुझाव/आपत्ति हो तो प्रत्येक दशा में 7 अगस्त तक जिला निर्वाचन कार्यालय या संबंधित उप जिलाधिकारी के कार्यालय को प्राप्त करा दें ताकि उनकी जाँच कराकर तदनुसार मतदेय स्थल की शुद्ध सूची तैयार कर आयोग को अनुमोदन हेतु सम्प्रेषित की जा सके। मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्यक्रम के सम्बन्ध में बताया है कि एकीकृत निर्वाचक नामावली का आलेख्य प्रकाशन 17 अक्टूबर, दावा आपत्ति दाखिल किये जाने की अवधि 17 अक्टूबर से 30 नवम्बर तक, विशेष अभियान की तिथिया, 28, 29 अक्टूबर, 4, 5, 25 व 26 नवंबर है। दावा आपत्ति के निस्तारण की तिथि 26 दिसंबर, एकीकृत निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन 5 जनवरी 2024 को किया जाएगा। वर्तमान में आयोग के निर्देशों के अन्तर्गत निरन्तर पुनरीक्षण के अन्तर्गत 21 अगस्त तक बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर मतदाता सूची के जॉच का कार्य किया जायेगा जिसके अन्तर्गत उनके द्वारा 18 वर्ष आयु पूर्ण करने वाले समस्त अर्ह नागरिकों के नाम मतदाता सूची में सम्मिलित किये जाने हेतु फार्म एकत्र किया जाना, मतदाता सूची में विद्यमान मृतक डबल एवं शिफ्टेड मतदाताओं के सत्यापन किया जाना, 70 वर्ष आयुवर्ग के ऊपर के मतदाताओं का शत-प्रतिशत सत्यापन किया जाना, दिव्यांगजनों के चिन्हीकरण एवं उनके नामों को सम्मिलित कर टैगिंग किया जाना, शहरी क्षेत्रों में नये आवासीय कालोनियों के नागरिकों का सत्यापन कर छूटे हुये व्यक्तियों का नाम मतदाता सूची में सम्मिलित हेतु फार्म एकत्रीकरण किया जाना, निर्वाचक नामावली में सम्मिलित मतदाताओं के आधार नम्बर एकत्रीकरण, थर्ड जेण्डर का सत्यापन कर छूटे हुये मतदाताओं का फार्म एकत्रीकरण किया जायेगा। निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण कार्य के दौरान शुद्ध, स्वस्थ, त्रुटि रहित निर्वाचक नामावली तैयार किये जाने हेतु बीएलओ के सहयोग हेतु प्रत्येक बूथ पर बूथ लेविल एजेन्ट नामित कर उनकी सूची उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है। उक्त बैठक में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधिगण सहित समस्त उपजिलाधिकारीगण, सहायक निर्वाचन अधिकारी बृजेश चतुवेर्दी उपस्थित रहे।
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राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों संग डीएम ने की बैठक
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