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महाविद्यालय के प्राचार्य और प्रबंधक पर लोक अदालत ने लगाया 65 हजार रुपए का हर्जाना

जौनपुर धारा,बदलापुर। तहसील क्षेत्र के कड़ेरेपुर मे स्थित शारदा देवी महाविद्यालय के प्राचार्य और प्रबंधक पर डी फार्मा कोर्स के लिए फीस लेकर एडमिशन न देने के एक मामले में स्थाई लोक अदालत के अध्यक्ष लालचंद गुप्ता व सदस्य विजय शंकर श्रीवास्तव ने पैंसठ हजार रुपये का हर्जाना लगाया है। दो माह के भीतर हर्जाना जमा करना होगा तथा याचिका दायर किये जाने की तिथि से छह प्रतिशत ब्याज भी देना होगा। मछलीशहर थाना राजगढ़ गांव निवासी विशाल बिन्द ने शारदा देवी महाविद्यालय कॉलेज आफ फार्मेसी कड़ेरेपुर के प्राचार्य एवं प्रबंधक के खिलाफ वाद दाखिल किया कि उसने डी-फार्मा कोर्स की इच्छा जाहिर की। प्राचार्य के कहने पर 45हजार रुपये एक वर्ष की फीस 14सितंबर 2021 को विद्यालय के काउंटर पर जमा किया। जिसकी रसीद लिपिक ने दिया।रसीद पर विश्वास करके वह विद्यालय आने लगा।परीक्षा का समय आया तो विपक्षी ने यह कहकर मना कर दिया कि एडमिशन नहीं हो सका। अगले सत्र में नाम लिख लिया जाएगा और फीस समायोजित कर ली जाएगी। बार-बार कहने पर भी उसका नाम नहीं लिखा गया। पैसा भी वापस नहीं किया गया। विशाल का आरोप है कि वह दो साल तक विद्यालय प्रशासन की लापरवाही के कारण शिक्षा नहीं ले सका। उसका जीवन शिक्षा के अभाव में चौपट हो गया। विपक्षीगण को नोटिस जारी हुई लेकिन वे हाजिर नहीं हुए।

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