जौनपुर। बिना मान्यता के चल रहे स्कूलों के प्रति जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। यदि बिना मान्यता के स्कूल चलते हुए पाए गए तो उन स्कूलों की खैर नहीं है। कार्रवाई के साथ ही दोबारा स्कूल संचालित पाए जाने पर प्रबंधक से जुर्माना भी वसूला जाएगा। उक्त स्कूलों के चलने की सुगबुगाहट शासन स्तर पर पहुंचने पर पूर्व में जारी शासनादेश के तहत निदेशक बेसिक शिक्षा, लखनऊ के निर्देश के परिपालन में जिला अधिकारी जौनपुर पूरे फार्म में आ गए हैं। बिना मान्यता के चल रहे प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों पर नकेल कसने के लिए शुक्रवार को पत्र जारी कर जनपद स्तर पर तीन सदस्यीय समिति गठित कर उन्हें बंद कराने को निर्देशित किया है। समिति में संबंधित तहसील के उपजिलाधिकारी समेत थानाध्यक्ष और खण्ड शिक्षा अधिकारियों को क्रमश: बतौर अध्यक्ष, सदस्य और सदस्य सचिव नामित किया है। निर्देश है कि उक्त समिति के लोग अपने कार्य क्षेत्र में चल रहे स्कूलों का स्थलीय निरीक्षण कर बिना मान्यता के चल रहे स्कूलों को बंद कराएं और बंद कराए गए स्कूलों के दोबारा संचालित होते पाए जाने पर शिक्षा निदेशक द्वारा दी गई व्यवस्था के अनुसार प्रबंधक के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए जुर्माना वसूला जाय। इस आशय की जानकारी होते ही शिक्षा क्षेत्र में खलबली मच गई है। बहरहाल जिलाधिकारी द्वारा दिया गया उक्त निर्देश कितना कारगर होगा यह आने वाला समय बताएगा, लेकिन यदि सबकुछ ठीक रहा तो अब बिना मान्यता के चल रहे स्कूलों की खैर नहीं होगी।
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बिना मान्यता के स्कूल चले तो कार्रवाई के साथ ही वसूला जाएगा जुर्माना
