इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के प्रमुख सचिव गृह तथा डीजीपी को एक क्लिक पर अपराधियों का आपराधिक इतिहास उपलब्ध कराने के लिए जरूरी कदम उठाने का निर्देश दिया है। साथ ही कोर्ट में जवाब या जानकारी देने आने वाले पुलिस अफसरों की जवाबदेही तय करें ताकि कोर्ट को समय से केस की वास्तविक जानकारी उपलब्ध हो सके।
पूर्व सांसद बाल कुमार पटेल की अग्रिम जमानत अर्जी तथा केस को खत्म करने की आपराधिक याचिका पर बांदा की कोतवाली नगर पुलिस ने हलफनामे में कहा, याची का आपराधिक इतिहास नहीं है, लेकिन शिकायतकर्ता ने आपत्ति की कि याची पर 11 आपराधिक मामले हैं जिनका कोर्ट ने संज्ञान भी लिया है। ऐसे में कोर्ट ने एसपी बांदा से व्यक्तिगत हलफनामा मांगा तो पता चला कि याची पर 27 आपराधिक केस हैं। इसे कोर्ट ने गंभीरता से लिया और प्रदेश के शीर्ष अधिकारियों को जवाबदेही तय करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने चित्रकूट, रैपुरा के देवकली निवासी पूर्व सांसद बाल कुमार पटेल उर्फ राज कुमार की धारा 482 की याचिका तथा अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है।