जौनपुर धारा, जौनपुर। विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) की अदालत ने दलित पत्रकार को मारने की धमकी देने व गाली-गलौज के आरोप में पवांरा थाने पर तैनात दरोगा नागेश्वर शुक्ला को गैर जमानती वारंट जारी किया है।
जानकारी के अनुसार एक राष्ट्रीय अखबार के पत्रकार अर्जुन ने न्यायालय में परिवाद दाखिल किया था कि पवांरा थाना क्षेत्र में जुआ खेलने, बोलेरो चोरी का खुलासा न होने तथा कोरोना काल में प्रतिबंध के बावजूद दुकान खुली रहने के समाचार को प्रकाशित करने से थाने पर तैनात दरोगा नागेश्वर शुक्ला नाराज हो गये थे। २३ मई २०२१ को करीब दस बजे उपरोक्त घटनाओं के बारे में परिवादी दरोगा नागेश्वर शुक्ला से जानकारी लेने गया तो उन्होंने उसे जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर गाली देते हुए हाथ-पैर तोड़ने व फर्जी केस में फंसाने की धमकी दिया और पुन: उसी दिन करीब एक बजे दरोगा नागेश्वर शुक्ला परिवादी के घर गये और पुन: भद्दी-भद्दी गालियां दीं तथा जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर अपमानित किया जिस पर न्यायालय ने परिवाद दर्ज कर लिया था और तलब भी किया था। जमानती वारंट जारी होने के बावजूद दरोगा न्यायालय में हाजिर नहीं हुए। शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) की अदालत ने दरोगा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करते हुए १४ जनवरी को न्यायालय में पेश होने का आदेश दिया है।