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Homeअपना जौनपुरनिर्धारित मूल्य से अधिक पर उर्वरक बेचने पर होगी कार्रवाई : जिलाधिकारी

निर्धारित मूल्य से अधिक पर उर्वरक बेचने पर होगी कार्रवाई : जिलाधिकारी

जौनपुर। जिलाधिकारी डॉ.दिनेश चंद्र की अध्यक्षता में उर्वरकों की उपलब्धता के संबंध में बैठक गुरुवार देर सायं कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद में वर्तमान खरीफ फसलों की बुवाई/रोपाई का कार्य प्रगति पर है। बुवाई रोपाई के समय नत्रजनिक एवं फास्फेटिक उर्वरकों की आवश्यकता/मांग में वृद्धि हो जाती है। कृषकों को निर्धारित दरों पर गुणवत्तायुक्त रासायनिक उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित कराया जाना अति आवश्यक है। जनपद में उर्वरक की पर्याप्त उपलब्धता है, किसान बंधु इसको लेकर चिंतित ना हो। जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि कृषकों को यूरिया, डी.ए.पी एन.पी.के, एस.एस.पी एवं एम.ओ.पी शासन द्वारा निर्धारित मूल्य पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। यूरिया का मूल्य 266.50 रु प्रति 45 किलो,  डीएपी 1350 रु प्रति 50 किलो, एनपीके 1400 रु प्रति 50 किलो, एसएसपी 540 रु प्रति 50 किलो, एमओपी 1800 प्रति 50 किलो निर्धारित है। प्रत्येक थोक फुटकर उर्वरक विक्रेता/बीज विक्रेता कीटनाशी विक्रेताओं के स्तर पर स्टॉक पंजिका और विक्रय पंजिका प्रतिदिन अपडेट किया जाए तथा किसानों को क्रय उत्पादों की रसीद अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाए। जनपद में उर्वरक बिक्री केंद्रों पर उर्वरकों की उर्वरकवार बिक्री दर (रेट बोर्ड) तथा स्टॉक का अंकन स्टॉक बोर्ड अनिवार्य रूप से लगाकर प्रतिदिन अपडेट किया जाए। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी ध्रुव खाड़िया, सहित कृषि विभाग के अधिकारीगण कर्मचारीगण सहित अन्य उपस्थित रहे।

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