अभ्यर्थी रामकुमार सिंह, महेश प्रसाद, नवीन कुमार व अन्य के अनुसार मामले में न्यायालय ने भी प्रश्न संख्या 143 के सभी विकल्पों को गलत माना है। साथ ही अभ्यर्थियों को इसके अंक देने के लिए कहा गया है। इसके बावजूद चर्चा है कि इसका लाभ सिर्फ उन्हीं अभ्यर्थियों को दिया जाएगा, जो उच्च न्यायालय में याची थे। ऐसा होगा तो अन्य अभ्यर्थियों के साथ ये अन्याय होगा। मांग की है कि प्रश्न के मूल्यांकन में समानता बरती जाए।