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Homeअपना जौनपुरन्यायालय में गलत रिपोर्ट देने पर थानाध्यक्ष को फटकार

न्यायालय में गलत रिपोर्ट देने पर थानाध्यक्ष को फटकार

जौनपुर धारा, खुटहन। ग्राम न्यायालय में चल रहे मारपीट के वाद में न्यायाधिकारी ने थानाध्यक्ष खुटहन राजेश कुमार यादव को गलत रिपोर्ट देने पर फटकार लगाते हुए 31 मार्च तक न्यायालय में स्वयं उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया। स्टेट बनाम चंद्र प्रकाश व अन्य के वाद में न्यायालय द्वारा गवाह पिंकी दुबे उर्फ रजनी पत्नी चंद्र प्रकाश को सम्मन जारी किया था। थाने से न्यायालय को आख्या भेजी गई कि सम्मन तामील कराने पुलिस उक्त पते पर पहुंची तो घर वालों ने बताया कि पिंकी पत्नी ओम प्रकाश बक्शा थाना क्षेत्र के मई गांव में रहती है। आख्या में खुटहन पुलिस ने थाना बक्शा पुलिस से सम्मन तामील कराए जाने की बात लिखी। न्यायाधिकारी दिनेश कुमार दिवाकर ने इस जवाब पर नाराजगी जताते हुए कहा कि सम्मन पिंकी पत्नी चंद्रप्रकाश के नाम जारी था, ना कि पिंकी पत्नी ओमप्रकाश के खिलाफ। पुलिस की आख्या में दर्ज पिंकी पत्नी ओमप्रकाश दर्ज था। न्यायाधिकारी ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि पुलिस अपने दायित्वों के प्रति लापरवाह है। उन्होंने कहा कि पता बदलने पर संबंधित थाने के जरिए वारंट तामील कराया जाता है, ना कि अदालत को वापस भेज दिया जाता है। उन्होंने कहा कि यह कर्तव्यों के प्रति घोर लापरवाही है। न्यायालय द्वारा जारी आदेश को थाने पर गम्भीरता से नहीं लिया जाता। केवल खानापूर्ति करके वापस भेज दिया जाता है। न्यायाधिकारी ने पूछा कि क्यों न आपके विरुद्ध भ्रष्टतापूर्ण प्रतिकूल रिपोर्ट देने पर भादसं की धारा 219 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज व्ाâराया जाए। पुलिस अधिनियम की धारा 29 के तहत दण्डित किया जाए। लापरवाही के लिए पुलिस अधीक्षक को पत्र भेजकर विभागीय कार्रवाई का निर्देश दिया जाए। न्यायाधिकारी ने 31 मार्च तक न्यायालय में पेश होकर स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया।