जौनपुर धारा,जौनपुर। नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में विशेष पॉक्सो कोर्ट ने अभियुक्त को 23वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही कोर्ट ने 53 हजार रुपए का अर्थदण्ड भी लगाया है। ज्ञातव्य हो कि थाना जफराबाद में वर्ष 2015 में मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें आरोपी रोहित कुमार मिश्रा निवासी करमही गांव के खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता की धारा377 (अप्राकृतिक यौन संबंध), धारा 506 और पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत मामला दर्ज किया गया था। पुलिस की गुणवत्तापूर्ण जांच और अभियोजन पक्ष की मजबूत पैरवी के चलते कोर्ट ने 4फरवरी को यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया। यह फैसला बाल अपराधों के खिलाफ न्यायपालिका की कड़ी कार्रवाई का एक महत्वपूर्ण उदाहरण साबित होगा।
― Advertisement ―
तेलगुड़वा-कोन मार्ग पर हुआ भूमि पूजन, वर्षों की प्रतीक्षा अब होगी खत्म
सोनभद्र। वर्षों से जर्जर और क्षतिग्रस्त तेलगुड़वा-कोन संपर्क मार्ग पर सफर करने वालों के लिए राहत की खबर सामने आई है। शनिवार को तेलगुड़वा...
दुष्कर्म के आरोपी को न्यायालय से 23 वर्ष का कारावास
