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Homeअपना जौनपुरअवैध शराब पाये जाने पर होगी कठोर कार्रवाई, दर्ज होगी एफआईआर :...

अवैध शराब पाये जाने पर होगी कठोर कार्रवाई, दर्ज होगी एफआईआर : अनुज झा

  • डीएम ने आबकारी निरीक्षकों व अनुज्ञापियों के साथ की बैठक
  • चुनाव के दृष्टिगत अवैध शराब से संबंधित स्थलों एवं कारोबारियों पर सतत निगरानी का निर्देश
  • सभी मदिरा की दुकानों की सघन जॉच के लिए गठित की गयी टीम

जौनपुर धारा, जौनपुर। जिला मजिस्टेढ्ढट/जिला निर्वाचन अधिकारी अनुज कुमार झा द्वारा नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2023 को शान्तिपूर्ण ढ़ग से सम्पन्न कराने व्ाâे दृष्टिगत अवैध मदिरा के निर्माण, बिक्री एवं तस्करी पर पूर्ण अंकुश लगाये जाने तथा निर्धारित राजस्व लक्ष्य के सापेक्ष शत-प्रतिशत राजस्व की प्राप्ति हेतु आबकारी निरीक्षकों एवं अनुज्ञापियों के साथ बैठक की गयी जिसमें निम्नवत निर्देश दिये गयें। सभी दुकानों पर निर्धारित समस्त प्रविष्टियोंयुक्त नियमानुसार सहजदृश्य साइनबोर्ड लगा हो। सभी दुकानों पर बड़े एवं स्पष्ट शब्दों/अंकों में रेट लिस्ट, व्हाटएप नम्बर- 9454466019 व टोल फ्री नम्बर-14405 एवं चेतावनी स्थायी रूप से अंकित होना अनिवार्य है। उन्होंने कहाकि सभी थोक एवं फुटकर दुकानों पर लगे हुए सीसीटीवी कैमरे बिना किसी बाधा के अनवरत रूप से संचालित हों तथा उसमें मानीटर लगा हो तथा उस सिस्टम में एक माह का स्टोरेज बैकअप भी हो। सीसीटीवी कैमरा किसी भी दशा में बन्द नहीं होना चाहिए। कैमरा बन्द होने अथवा मानीटर न लगे होने की दशा में लाइसेंसधारक एवं विक्रेता के विरूद्व कड़ी कार्यवाही की जायेगी। इस लिए जिन दुकानों पर इनवर्टर व मानीटर न हो तत्काल प्रभाव से दो दिन में लगवा लें। इसके सत्यापन के लिए टीमें गठित कर दी गयी है। सभी दुकानें निर्धारित दिवसों में नियत समय प्रात: 10 बजे से रात्रि 10 बजे तक ही खुले तथा उसके पूर्व अथवा पश्चात किसी भी दशा में मदिरा की बिक्री न हो और न ही किसी भी दशा में ओवर रेटिंग अथवा डाईलूशन होने पायें अन्यथा की दशा में संबंधित अनुज्ञापी पर विधिक कार्यवाही करते हुए विक्रेता पर एफआईआर दर्ज करायी जायेगी। देशी शराब की समस्त दुकानों पर अनिस्तारित पुराना स्टाक कदापि न हो। विदेशी मदिरा, बीयर एवं माडल शाप्स का घोषित पुराना स्टाक रोलओवर होकर निर्धारित राजस्व जमा हो तथा उक्त स्टाक पर यथावश्यक नये एमआरपी का स्टीकर भी चस्पा हो। यह प्रकाश में आया है कि अधिकांश देशी शराब, विदेशी मदिरा एवं बीयर की फुटकर अनुज्ञापनों पर समयान्तर्गत उनके एमजीक्यू/एमजीआर के सापेक्ष या तो उठान नही हो रहा है अथवा उसके बराबर उठान की ही प्रवृत्ति दिखायी दे रही है। सभी दुकाने अपने निर्धारित अवस्थिति, स्थल एवं चौहद्दी जो उत्तर प्रदेश आबकारी दुकानों की संख्या एवं स्थिति नियमावली 1968 (यथासंशोधित) के प्रावधानों एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णयादेश के अनुरूप हो, पर ही संचालित हो। सभी आबकारी निरीक्षक यह सुनिश्चित करें कि उनके क्षेत्राधिकार में आने वाली सभी दुकानों के अनुज्ञापियों एवं विक्रेताओं का चरित्र प्रमाण पत्र कार्यालय में उपलब्घ हो जाय जिससे संबंधित अनुज्ञापियों एवं विक्रेताओ को नियमानुसार अनुज्ञापन/नौकरनामा के निर्गमन की प्रक्रिया सम्पादित की जा सकें। पूर्व में पकडे गये अवैध शराब कारोबारियों की गतिविधियों पर सतर्क दृष्टि रखी जाय तथा यदि चुनाव के दौरान अथवा चुनावी क्षेत्र में ऐसे कारोबारियों की कोई संलिप्तता प्रकाश में आती है तो तत्काल संबंधित के विरूद्व कड़ी कार्यवाही की जाय।

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