Allahabad high Court News: बाहुबली माफिया डॉन अतीक अहमद के छोटे भाई और शातिर अपराधी मोहम्मद अशरफ उर्फ खालिद अजीम को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. धूमनगंज थाना क्षेत्र में 2015 में दो लोगों की हत्या का षड्यंत्र रचने के मामले में हाईकोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया. हाईकोर्ट ने जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान तल्ख़ टिप्पणी भी की. हाईकोर्ट ने कहा कि याची अशरफ खतरनाक गैंगस्टर है और एक लाख का इनामी है. वह जमानत का हकदार नहीं है.
― Advertisement ―
निजीकरण के विरोध में विद्युत नियामक आयोग पर मूक प्रदर्शन
डॉक्यूमेंट को नामंजूर करने की उठी मांगजौनपुर। सोमवार को बिजली कर्मचारियों ने विद्युत नियामक आयोग के कार्यालय पर मूक प्रदर्शन किया और निजीकरण के...
हाईकोर्ट ने अतीक अहमद के भाई को नहीं दी जमानत

Previous article
Next article