जौनपुर। नागरिक सुरक्षा कोर की स्थापना बैठक में जानकारी देते हुए जिलाधिकारी ने बताया कि भारत सरकार द्वारा नागरिक सुरक्षा अधिनियम-1968 के अंतर्गत यह सेवा प्रारंभ की गई थी, जिसका उद्देश्य युद्ध, आपदा या अन्य आपात स्थितियों में नागरिकों की रक्षा, संपत्ति की सुरक्षा के दृष्टिगत जनकल्याणकारी कार्य किए जाने है। यह सेवा अवैतनिक होगी। सभी सम्मानित जन इसके लिए आवेदन कर सकते हैं तथा अपने सामर्थ्य के अनुसार वे त्योहारों के दौरान, किसी भी प्रकार की महामारी, आपदा इत्यादि की स्थिति में अपनी सेवा दे सकते हैं, तथा वालंटियर के रूप में कार्य कर सकते हैं। यह विषय बेहद संवेदनशील और मानवीय है। इस अवसर पर नगर मजिस्ट्रेट इन्द्र नंदन सिंह, जिला पंचायत राज अधिकारी, व्यापार मंडल से जुड़े लोग, समाजसेवी, प्रमुख अधिष्ठानों, संस्थाओं के प्रतिनिधि सहित अन्य उपस्थित रहे।
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महिलाओं को सुरक्षा के प्रति किया जागरूक
आजमगढ़। महिलाओं और बालिकाओं के सुरक्षार्थ और स्वालंबन के लिए चलाये जा रहे मिशन शक्ति अभियान फेज-05 के तहत पुलिस अधीक्षक हेमराज मीना के...
नागरिक कोर सुरक्षा की बैठक संपन्न
