जौनपुर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) नई दिल्ली तथा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जौनपुर के तत्वावधान में केराकत तहसील परिसर में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व जनपद न्यायाधीश सुशील कुमार सिंह के मार्गदर्शन में किया गया। शिविर में ‘बच्ची देवी बनाम उत्तर प्रदेश राज्यÓ प्रकरण के माध्यम से न्यायालय के निर्णय तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किए जा रहे कार्यों की विस्तृत जानकारी दी गई। इस दौरान सिविल जज (सीनियर डिवीजन) एवं सचिव सुशील कुमार सिंह, सिविल जज (जूनियर डिवीजन) पवन गुप्ता, ग्राम न्यायालय के न्यायाधिकारी प्रमोद कुमार गुप्ता और डिप्टी चीफ डिफेंस काउंसिल डॉ. दिलीप कुमार सिंह ने नागरिकों को उनके विधिक अधिकारों के बारे में जागरूक किया। वक्ताओं ने बताया कि जब तक कोई व्यक्ति दोषी सिद्ध नहीं होता, तब तक उसे संविधान द्वारा प्रदत्त सभी अधिकार प्राप्त हैं। यदि कोई बंदी जमानत के बाद भी जमानतदार न होने के कारण जेल में है, तो उसकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति के आधार पर व्यक्तिगत बंधपत्र पर रिहाई की व्यवस्था की जा सकती है। कार्यक्रम में तहसीलदार अजीत कुमार, नायब तहसीलदार हुसैन अहमद, अधिवक्ता दुर्गेश शर्मा, अनिल सोनकर, पीएलवी तथा अन्य अधिवक्ता, कर्मचारी और वादकारीगण उपस्थित रहे। अंत में अधिवक्ता संघ केराकत के पदाधिकारियों ने सभी का आभार व्यक्त किया।
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केराकत तहसील में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर आयोजित



