जौनपुर धारा, गोरखपुर। अपर जिलाधिकारी (भू0/रा0)/प्रभारी अधिकारी खनिज सुशील कुमार गोंड ने बतया है कि उपखनिजों सा0 बालू/मोरम/गिट्टी/बोल्डर/सा0 मिट्टी का परिवहन करने वाले वाहनों पर माईन टैग स्थापित कर ही उपखनिजों का परिवहन किये जाने की व्यवस्था प्रभावी है। जिन वाहनो द्वारा माईन टैग नहीं लगवाया गया है ऐसे वाहन स्वामी तत्काल अपने वाहन पर माईन टैग लगवाकर ही उपखनिजों सा0 बालू/मोरम/गिट्टी/बोल्डर/सा0 मिट्टी का परिवहन करें। उन्होंने बताया कि जिन वाहनो में माईन टैग नही लगा है वे वाहन उपखनिजों सा0 बालू/मोरम/गिट्टी/बोल्डर/सा0 मिट्टी का परिवहन नही कर पायेंगे।
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खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की जिला स्तरीय समिति की बैठक संपन्न
जौनपुर। जिलाधिकारी डॉ.दिनेश चंद्र की अध्यक्षता में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की जिला स्तरीय समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी डॉ.दिनेश...
उपाधियों के लिए अधिकृत वाहनो को माईन टैग लगवाना अनिवार्य

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