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E-Paper 04-04-2026

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आठ सितम्बर से नही चलेंगी अनफिट स्कूली वाहन : जिलाधिकारी

जौनपुर। जिलाधिकारी डॉ.दिनेश चंद्र की अध्यक्षता में जिला विद्यालय यान परिवहन सुरक्षा समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक में स्कूली वाहनो के प्रपत्रों की अनिवार्यता, विद्यालय वाहनो की आयु सीमा शिक्षा संस्था बस/अनुबंधित बस विद्यालय वैन पंजीयन के दिनांक से 15वर्ष, विद्यालय स्तर पर विद्यालय सुरक्षा समिति का गठन, विद्यालय परिवहन सुरक्षा समिति का कार्य, विद्यालय वाहनो की पार्किंग एवं उनका विराम स्थल, विद्यालय वाहनों के ड्राइवरो की पात्रता एवं कर्तव्य, विद्यालय वाहनो में सुरक्षा से सम्बन्धित मानक, जागरूकता कार्यक्रम के संबंध आदि के संबंध में विस्तार से चर्चा हुई। जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि सभी विद्यालयों में वाहनों का संचालन तभी किया जाए, जब वाहनों के प्रपत्र पूर्ण हो, यदि ऐसे वाहन जिनके प्रपत्र पूर्ण नहीं है। उन वाहनों के विरुद्ध बंद/चालान की कार्रवाई की जाए। सभी विद्यालयों में विद्यालय सुरक्षा समिति का गठन किया जाए और उक्त समिति अपने-अपने विद्यालय में संचालित वाहनों का परीक्षण करके ही वाहनों का संचालित कराये। सभी विद्यालय अपने कैंपस के अंदर ही बच्चों को वाहन से उतारने एवं चढ़ाने का कार्य करें। सभी विद्यालय अपने यहाँ नोडल ट्रांसपोर्ट के रूप में किसी अध्यापक को नामित करें, जो बच्चों को यातायात के प्रति जागरूक का कार्य करें। जिलाधिकारी ने कहा कि 08 सितम्बर के बाद अनफिट स्कूली वाहन नही चलेगा। प्रत्येक विद्यालयी वाहनों के समस्त प्रपत्र फिटनेस, परमिट, बीमा, प्रदूषण, डी0एल0 पूर्ण कराकर ही वाहन का संचालन करें। बैठक में सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी ने अवगत कराया कि जनपद में अनफिट स्कूली वाहनों के विरुद्ध प्रवर्तन कार्यवाही करते हुए माह 01 जुलाई से 31 अगस्त तक कुल 90 वाहनों का चालान/बन्द की कार्यवाही की और अनफिट स्कूली वाहनों के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को नोटिस प्रेषित किया गया है कि अनफिट वाहनों के प्रपत्र पूर्ण कराने के उपरान्त ही वाहन का संचालन सुनिश्चित करें। इस अवसर पर अध्यक्ष नगर पालिका परिषद मनोरमा मौर्य, मुख्य राजस्व अधिकारी अजय अम्बष्ट, नगर मजिस्ट्रेट इन्द्र नन्दन सिंह, एआरटीओ एस.के.सिंह, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉ.गोरखनाथ पटेल, जिला सूचना अधिकारी मनोकामना राय, सीओ ट्रैफिक, आरआई अशोक सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।

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