जौनपुर। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय परिसर निवासी प्रबंध अध्ययन संकाय के अवकाश प्राप्त प्रोफेसर बीडी शर्मा की पत्नी देवी विद्यावती जी का 6 मार्च की रात्रि में निधन हो गया।
बताया गया कि 1 मार्च को उनका स्वास्थ्य अचानक खराब हो गया था, जिसके बाद उन्हें उपचार के लिए पहले मेडिकल कॉलेज और बाद में नईगंज स्थित सरस्वती हार्ट केयर सेंटर एवं मल्टी स्पेशियलिटी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। इलाज के बाद स्वास्थ्य में सुधार होने पर उन्हें 6 मार्च को डिस्चार्ज कर घर लाया गया, लेकिन उसी रात उनके आवास पर उनका निधन हो गया। इसके बाद उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए उनके पैतृक गांव धनेशपुर (पांचालपुरम), जनपद गाजीपुर स्थित पैतृक निवास पर रखा गया। परिजनों के अनुसार 19मार्च को त्रयोदशाह, श्रद्धांजलि सभा आयोजित किया गया है।
सोशल मीडिया पर तमंचा लहराना पड़ा भारी, केराकत पुलिस ने दो युवकों पर दर्ज किया मुकदमा
जौनपुर। जनपद के केराकत थाना क्षेत्र में सोशल मीडिया पर रील बनाने और अवैध हथियार का प्रदर्शन करने वाले दो युवकों के खिलाफ पुलिस ने कड़ी कानूनी कार्रवाई की है। वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने दोनों आरोपियों के विरुद्ध आर्मस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है।
मामला ग्राम सरोज बडेवर का है, जहाँ के निवासी लक्ष्मीकांत यादव उर्फ छोटू (पुत्र छोटू) और कल्लू यादव (पुत्र पंचम) का एक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हुआ था। वीडियो में दोनों युवक एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल पर सवार होकर अपने दाहिने हाथ में अवैध तमंचा लहराते हुए प्रदर्शन कर रहे थे। इस कृत्य से न केवल कानून की धज्जियां उड़ीं, बल्कि आम जनता और सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं के बीच भय का माहौल भी पैदा हो गया। शिकायत मिलने पर केराकत पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों युवकों की पहचान की। पुलिस के अनुसार सार्वजनिक रूप से हथियार का प्रदर्शन करना और उसे सोशल मीडिया पर डालना एक गंभीर अपराध है। आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की विधिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पुलिस की इस कार्रवाई से क्षेत्र के उन युवकों में हड़कंप मचा है जो सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ प्रदर्शन कर अपनी धौंस जमाना चाहते हैं।
अटल वयो अभ्युदय योजना के तहत संस्थाओं से प्रस्ताव आमंत्रित
जौनपुर। जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार की अटल वयो अभ्युदय योजना की उपयोजना ‘वरिष्ठ नागरिकों हेतु राज्य कार्य योजना ‘के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में जनपद स्तर पर विभिन्न गतिविधियों के संचालन के लिए प्रतिष्ठित सामाजिक एवं स्वयंसेवी संस्थाओं से प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं।
योजना के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण हेतु कई कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। इसमें 50पात्र वरिष्ठ नागरिकों के लिए मोतियाबिंद सर्जरी हेतु 2.50 लाख रुपये, उत्पादक वृद्धावस्था गतिविधियों के लिए 1.00लाख रुपये (दो कार्यशालाएं), संवेदीकरण एवं जागरूकता कार्यक्रमों के लिए 0.50लाख रुपये(पांच कार्यक्रम), अंतर-पीढ़ीगत जुड़ाव गतिविधियों के लिए 0.60 लाख रुपये, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिविर के लिए 0.50 लाख रुपये तथा वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष कार्यक्रमों के लिए 1.00 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है। जिला समाज कल्याण अधिकारी के अनुसार संस्थाओं का चयन गठित समिति द्वारा आरएफपी में दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया जाएगा। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत पंजीकृत पात्र गैर सरकारी संगठन एवं सामाजिक संस्थाएं अपने प्रस्ताव आवश्यक प्रमाण पत्रों की स्वहस्ताक्षरित प्रतियों के साथ 20 मार्च सायं 5 बजे तक सीलबंद लिफाफे में जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय, विकास भवन (प्रथम तल, कक्ष संख्या 115), जौनपुर में स्वयं या रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से जमा कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।
राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के वादों का होगा निस्तारण
जौनपुर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जौनपुर के तत्वावधान में 14 मार्च शनिवार को प्रात: 10बजे से दीवानी न्यायालय परिसर जौनपुर सहित जनपद के समस्त तहसील मुख्यालयों पर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
इस संबंध में सिविल जज (सीनियर डिवीजन) एवं सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सुशील कुमार सिंह ने बताया कि यह आयोजन राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार और जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जौनपुर सुशील कुमार शशि के मार्गदर्शन में किया जा रहा है। राष्ट्रीय लोक अदालत में ई-चालान, आर्बिट्रेशन निष्पादन वाद, प्री-लिटिगेशन (वाद-पूर्व) स्तर पर पारिवारिक एवं दाम्पत्य विवाद, धारा 138 पराक्रम्य लिखित अधिनियम से संबंधित वाद, धन वसूली मामले, श्रम एवं सेवायोजन विवाद, विद्युत व जल बिल तथा अन्य बिलों के भुगतान संबंधी विवाद (चोरी से जुड़े मामलों सहित) का निस्तारण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त विभिन्न न्यायालयों में लंबित आपराधिक शमनीय वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकाएं, भूमि अधिग्रहण से जुड़े मामले, सेवा संबंधी विवाद जैसे वेतन, भत्ते एवं सेवानिवृत्ति परिलाभ से जुड़े प्रकरण, पारिवारिक वाद (विवाह विच्छेद संबंधी वादों को छोड़कर) तथा आपसी सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारित होने योग्य अन्य सिविल मामलों का भी निस्तारण किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने वादकारियों एवं अधिवक्ताओं से अपील की है कि वे अपने-अपने मामलों से संबंधित न्यायालयों से संपर्क कर वादों को राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए संदर्भित कराएं, ताकि अधिक से अधिक मामलों का त्वरित निस्तारण हो सके और लोगों को लोक अदालत का लाभ मिल सके।
26 अप्रैल को वाराणसी में होगा सामूहिक विवाह
जौनपुर। उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की कन्या विवाह सहायता योजना के अंतर्गत पात्र निर्माण श्रमिकों की पुत्रियों तथा पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिकों के स्वयं के विवाह हेतु 26अप्रैल को वाराणसी में सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।
सहायक श्रमायुक्त देवब्रत यादव ने बताया कि यह आयोजन श्रम एवं सेवायोजन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश पर वाराणसी क्षेत्र में कराया जा रहा है। इस योजना का लाभ लेने के लिए जौनपुर जनपद के पंजीकृत निर्माण श्रमिक आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि आवेदन करने वाले श्रमिक का बोर्ड में पंजीकरण कम से कम एक वर्ष पूर्ण होना चाहिए और उसका श्रमिक पंजीकरण कार्ड अद्यतन या नवीनीकृत होना अनिवार्य है। आवेदन के साथ परिवार रजिस्टर या राशन कार्ड की प्रति, वर-वधू की आयु प्रमाणित करने वाले दस्तावेज (जन्म प्रमाण पत्र/स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट), पिछले 12 महीनों में कम से कम 90दिन निर्माण कार्य में कार्यरत होने का प्रमाण पत्र, स्वघोषणा पत्र, आधार कार्ड की प्रतियां तथा आवेदक, वर और कन्या के पासपोर्ट साइज फोटो संलग्न करना होगा। इच्छुक श्रमिक अपना आवेदन 10 अप्रैल को शाम 5 बजे तक कार्यालय सहायक श्रमायुक्त में जमा कर सकते हैं।


