जौनपुर धारा, जौनपुर। सॉफ्टवेयर इंजीनियर अतुल सुभाष सुसाइड केस में बेंगलुरु पुलिस अतुल की पत्नी निकिता के जौनपुर स्थित घर पर दबिश देने पहुंच गई। खोआ मण्डी स्थित निकिता के घर के बाहर नोटिस चस्पा कर दिया गया है। अब पुलिस निकिता के दूसरे घर(रुहट्टा) पर दबिश देने जाएगी। फिलहाल निकिता अपने परिवार सहित फरार है। सूचना मिली है कि निकिता सिंघानियां जौनपुर में ही मौजूद है। निकिता उसकी मां निशा, भाई अनुराग सिंघानिया और चाचा सुशील सिंघानियां किसी के घर में छिपे हैं।
इंजीनियर अतुल सुभाष खुदकुशी मामले में लगातार नई जानकारी सामने आ रही है। जांच के सिलसिले में बैंगलोर पुलिस उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में पहुंची हुई है। कुछ ही देर में निकिता सिंघानिया के आवास पर कुछ देर में बैंगलोर पुलिस पहुंचेगी। बता दें कि दोनों पक्षों की तरफ से लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं।एक तरफ जहां अतुल सुभाष के परिजनों ने निकिता और उसके परिजनों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। वहीं निकिता के परिजनों ने आरोप लगाया है कि अतुल सुभाष के परिजनों ने दहेज मांगे थे। वहीं कर्नाटक पुलिस ने जौनपुर नगर कोतवाली क्षेत्र के मधारे टोला मोहल्ले में स्थित उनके घर पर पहुंची, मकान में ताला बंद होने कारण घर पर नोटिस चस्पा कर दिया है। नोटिस में तीन दिन के भीतर सभी आरोपियों को कर्नाटक के बेंगलुरु शहर के मराठहल्ली पुलिस स्टेशन में आकर जवाब देने को कहा है। कर्नाटक पुलिस के द्वारा चस्पा की गई नोटिस में लिखा गया है कि बीएनएसएस-2023 की धारा 35(3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आपको सूचित किया जाता है कि बीएनएस-2023 की धारा 108 आर/डब्ल्यू 3(5) के तहत एफआईआर संख्या 682/2024 की जांच के दौरान दी गई शिकायत विकास कुमार ने अपने भाई अतुल सुभाष की मौत के संबंध में कर्नाटक के बेंगलुरु शहर के मराठाहल्ली पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया है। इस मामले की वर्तमान जांच के संबंध में आपसे तथ्यों और परिस्थितियों का पता लगाने के लिए आपसे पूछताछ करने के उचित आधार हैं।
- प्रमुख दस्तावेजों की नकल भेजी गई हाईकोर्ट
जौनपुर। सॉफ्टवेयर इंजीनियर अतुल की आत्महत्या के मामले में हाई कोर्ट के स्वत:संज्ञान पर यहां दीवानी न्यायालय से अतुल से जुड़ी पत्रावलियों के महत्वपूर्ण दस्तावेजों की नकलें हाईकोर्ट भेजी गई। सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना के एक मामले की सुनवाई के दौरान अतुल सुसाइड मामले में महिलाओं द्वारा दहेज कानून के गलत इस्तेमाल पर चिंता जताते हुए टिप्पणी किया था कि दहेज उत्पीड़न के मामलों में अदालतों को कानून का दुरुपयोग रोकने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट द्वारा मामले पर संज्ञान लेने के बाद हाई कोर्ट ने भी मामले का संज्ञान लिया और मृतक अतुल व उसके परिवार के खिलाफ दीवानी न्यायालय में चल रहे सभी मुकदमों का विवरण तलब किया है। मृतक अतुल के अधिवक्ता अवधेश तिवारी ने बताया कि हाईकोर्ट ने अतुल के खिलाफ दाखिल सभी मुकदमों का रिकॉर्ड मांगा है। जिला जज कार्यालय से पूछताछ के बाद उन्होंने अतुल पर चल रहे सभी मुकदमों की तारीख व अन्य विवरण की जानकारी दे दिया था। अतुल की पत्रावलियों के महत्वपूर्ण दस्तावेजों की पक्की नकल हाई कोर्ट भेज दी गई।