- पुलिस हिरासत में युवक की मौत मामले की कोर्ट में चल रही थी सुवनाई
जौनपुर धारा,जौनपुर। जफराबाद थाना क्षेत्र में 21साल पहले हुई एक युवक की मौत के मामले में दो पुलिसकर्मियों को सजा सुनाई गई है। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट ने राजेंद्र प्रसाद तिवारी और शेषमणि पांडेय को गैर इरादतन हत्या का दोषी पाया है। बता दें कि घटना 15 अप्रैल 2002 की है, जब जफराबाद थाने के दो सिपाही राजेंद्र प्रसाद तिवारी और शेषमणि पांडेय ने टकटकपुर हौज निवासी कलावती के बेटे अरविन्द को हिरासत में लिया। अरविन्द को शाम को छोड़ दिया गया, वह खाना खाकर अपनी चाय की दुकान पर चला गया। रात करीब 9 बजे पुलिसकर्मियों ने अरविंद को फिर से पकड़ा। परिजनों में आरोपी शेषमणि, राजेंद्र और वशिष्ठ को अरविन्द का गला दबाते देखा। युवक को पहले बंगाली डॉक्टर के पास और फिर जिला अस्पताल ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। कोर्ट ने सात गवाहों की गवाही के बाद दोनों पुलिसकर्मियों को दोषी पाया। तीसरे आरोपी वशिष्ठ की मुकदमें के दौरान मृत्यु हो गई। कोर्ट ने दोनों पुलिसकर्मियों को 5-5साल की कैद और 30-30हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। यह भी निर्णय लिया गया कि जुर्माने की आधी राशि पीड़ित की मां को दी जाएगी।