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Jaunpur News : प्रतिबंधित मांझे से पतंग उड़ानें वालों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज

जौनपुर धारा,जौनपुर। दीवानी न्यायालय के अधिवक्ता आशीष शुक्ल व शिवराज यादव मोटर साइकिल से यात्रा के दौरान 13जनवरी को शास्त्री पुल शेषपुर पर पतंग उड़ानें वाले प्रतिबंधित चाइनीज मांझे में फंसकर जख्मी हो गये थे, उन्हें मांझे में फसता देख पुल के पश्चिम दिशा में स्थित मैदान और छत पर खड़े होकर पतंग उड़ा रहे कुछ लोग उत्सव मनाने लगे तथा दोनों लोगों कि तरफ इशारा कर तालिया बजाने लगे। मांझे से किसी तरह अपनी जान बचाकर तथा प्रारंभिक इलाज के बाद उक्त दोनो लोगों ने मामले की सूचना लाइन बाजार थाने पर व उच्चाधिकारियों को दी। लेकिन कोई कार्रवाही नहीं होने पर कोर्ट के माध्यम से छः अज्ञात लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने का वाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में अधिवक्ता विकास तिवारी के माध्यम से प्रस्तुत किया। न्यायालय ने अधिवक्ता के तर्को को सुनने के बाद थाना लाइन बाजार से आख्या तलब करते हुए मामले को दर्ज रजिस्टर कर लिया। अधिवक्ता का कहना है कि प्रतिबंध के बाद भी चाइनीज मांझा और प्रतिबंधित नायलॉन धागा व प्रतिबंधित सिंथेटिक से लेपिट धागा तथा गैर बायोडिग्रेडेबल मांझे बेचे जा रहे हैं। अधिवक्ता विकास तिवारी ने आगे कहा कि हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आने वाले समय में हमारे जनपद में पतंग उड़ानें के लिए सिर्फ काटन के धागे का ही प्रयोग किया जायेगा तथा अन्य सभी धागों पर पूर्णत: रोक लगेगी। जो भी कोई पतंग उड़ानें के लिए प्रतिबंधित चाइनीज मांझों का प्रयोग करेगा उसके विरुद्ध गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कराया जायेगा।

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