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सपा ने बुथ से यूथ को जोड़ने के बनाई रणनीति

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E-Paper 21-07-2025

Homeउत्तर प्रदेशBjp नेता संगीत सोम अदालत में पेश, दर्ज कराए बयान

Bjp नेता संगीत सोम अदालत में पेश, दर्ज कराए बयान

  • 14 साल पहले दिया था भड़काऊ भाषण
सरधना से भाजपा के पूर्व विधायक संगीत सोम ने सोमवार को अदालत में पेश होकर बयान दिए। उनके खिलाफ खतौली में करीब 14 साल पहले भड़काऊ भाषण देने का मुकदमा दर्ज हुआ था।

 

वहीं सोमवार को सिविल जज सीनियर डिवीजन (फास्ट ट्रैक कोर्ट-1) के पीठासीन अधिकारी मयंक जायसवाल ने पूर्व एमएलए के बयान दर्ज किए। बचाव पक्ष के साक्ष्य के लिए 16 नवंबर को सुनवाई होगी।

अप्रैल वर्ष 2008 में शिवसेना नेता ललित मोहन शर्मा ने संगीत सोम पर खतौली रैली में भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगाया था। थाने में दर्ज कराए मुकदमे में आरोपी पूर्व विधायक पर भड़काऊ भाषणों के द्वारा शिवसेना एवं शिव के प्रमुख रहे बाला साहेब ठाकरे के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी कर विद्वेष फैलाने का आरोप है। रैली स्थल पर आपत्तिजनक पोस्टर लगाए गए थे। पुलिस ने विवेचना के बाद चार्ज शीट कोर्ट में दाखिल की थी।

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लोक अभियोजक नीरज सिंह ने बताया अभियोजन पक्ष की गवाही पूरी हो चुकी है। आरोपी पूर्व विधायक सोम के धारा 313 सीआरपीसी के अंतर्गत बयान मुलजिम दर्ज कराए गए हैं। बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल जिंदल, ठाकुर कंवरपाल सिंह, तरसपाल सिंह पुंडीर और धर्मेंद्र सिंह अदालत में मौजूद रहे। जिलाध्यक्ष विजय शुक्ला और पूर्व एमएलए अशोक कंसल भी मुकदमे के दौरान उनके साथ रहे।

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सरधना से भाजपा के पूर्व विधायक संगीत सोम ने सोमवार को अदालत में पेश होकर बयान दिए। उनके खिलाफ खतौली में करीब 14 साल पहले भड़काऊ भाषण देने का मुकदमा दर्ज हुआ था। वहीं सोमवार को सिविल जज सीनियर डिवीजन (फास्ट ट्रैक कोर्ट-1) के पीठासीन अधिकारी मयंक जायसवाल ने पूर्व एमएलए के बयान दर्ज किए। बचाव पक्ष के साक्ष्य के लिए 16 नवंबर को सुनवाई होगी।

अप्रैल वर्ष 2008 में शिवसेना नेता ललित मोहन शर्मा ने संगीत सोम पर खतौली रैली में भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगाया था। थाने में दर्ज कराए मुकदमे में आरोपी पूर्व विधायक पर भड़काऊ भाषणों के द्वारा शिवसेना एवं शिव के प्रमुख रहे बाला साहेब ठाकरे के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी कर विद्वेष फैलाने का आरोप है। रैली स्थल पर आपत्तिजनक पोस्टर लगाए गए थे। पुलिस ने विवेचना के बाद चार्ज शीट कोर्ट में दाखिल की थी। लोक अभियोजक नीरज सिंह ने बताया अभियोजन पक्ष की गवाही पूरी हो चुकी है। आरोपी पूर्व विधायक सोम के धारा 313 सीआरपीसी के अंतर्गत बयान मुलजिम दर्ज कराए गए हैं। बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल जिंदल, ठाकुर कंवरपाल सिंह, तरसपाल सिंह पुंडीर और धर्मेंद्र सिंह अदालत में मौजूद रहे। जिलाध्यक्ष विजय शुक्ला और पूर्व एमएलए अशोक कंसल भी मुकदमे के दौरान उनके साथ रहे।

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