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मिशन शक्ति अभियान के तहत महिलाओं को दी जा रही सुरक्षा और अधिकारों की जानकारी

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हाईकोर्ट से पूर्व सांसद उमाकांत यादव की जमानत मंजूर, देनी होगी थाने में हाजिरी

जौनपुर। मछलीशहर लोकसभा क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के पूर्व सांसद एवं बाहुबली नेता उमाकांत यादव को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शाहगंज थाने में दर्ज 1995 के जीआरपी सिपाही हत्याकांड मामले में सुनाई गई सजा के खिलाफ उनकी अपील लंबित रहने के दौरान सशर्त जमानत मंजूर कर दी। 72वर्षीय उमाकांत यादव सात वर्षों से जेल में बंद हैं। उन पर हत्या, जानलेवा हमला, आगजनी और तोड़फोड़ समेत कई गंभीर आरोप लगे थे। इस मामले में यादव सहित सात अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया था। हाईकोर्ट ने जमानत देते हुए निर्देश दिया है कि उमाकांत यादव हर दूसरे महीने के पहले हफ्ते में थाने में हाजिरी देंगे। साथ ही, एक लाख रुपए का बंधपत्र और दो जमानतदार प्रस्तुत करना होगा। याची की ओर से अधिवक्ता ने दलील दी कि यादव की उम्र 72वर्ष है और उनके खिलाफ दर्ज 34मामलों में से 25 में वह बरी हो चुके हैं। कोर्ट ने माना कि अपीलों की अधिकता के कारण जल्द सुनवाई की संभावना नहीं है और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व फैसले का हवाला देते हुए कहा कि 70साल से अधिक उम्र के कैदी, जो सात साल जेल में बिता चुके हैं, उन्हें जमानत मिलनी चाहिए।

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