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विधायक अब्बास अंसारी की पत्नी को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, जमानत याचिका खारिज

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी की पत्नी की जमानत याचिका खारिज कर दी है. जेल में पति से कथित अवैध मुलाकात के आरोप में गिरफ्तार अब्बास अंसारी की पत्नी निकहत बानो महीनों से जेल में बंद है. न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की पीठ ने सोमवार को आरोपों की गंभीरता और मामले में उनकी संलिप्तता को देखते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी.

दरअसल, चित्रकूट जेल में बंद विधायक अब्बास अंसारी से मिलने के लिए पत्नी निकहत बानो गैर कानूनी ढंग से मिलने जाती थी. चित्रकूट कारागार स्थित डिप्टी जेलर के कमरे में अपने पति से अवैध रूप से मिलने के आरोप में निकहत को 10 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था. पुलिस ने कहा था कि निकहत के पास से 2 मोबाइल फोन के अलावा विदेशी मुद्रा समेत कई आपत्तिजनक सामान बरामद किए गए थे. बानो पर गवाहों को धमकाने, अपने पति के लिए जेल में सुविधाएं उपलब्ध कराने, प्रलोभन देने और जेल अधिकारियों और कर्मचारियों को उपहार देने के आरोप हैं. फ़राज़ खान, जिसने निखत को चित्रकूट जेल के पास एक घर दिलाने में मदद की थी और उसे अब्बास से मिलाने में मदद की थी, को भी गिरफ्तार किया गया था. पुलिस ने इस मामले में जेल वार्डर जगमोहन, जेलर संतोष कुमार, जेल अधीक्षक अशोक कुमार सागर और डिप्टी जेलर चंद्रकला को भी गिरफ्तार किया था. इस मामले में अंसारी, बानो, नियाज, खान और नवनीत सचान के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है. 11 फरवरी को कर्वी थाने में इनके खिलाफ उपनिरीक्षक श्याम देव सिंह की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया था. जेल में बंद गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी के बेटे और मऊ से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (SBSP) के विधायक अंसारी मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में जेल में बंद हैं.

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