जौनपुर धारा, खुटहन। ग्राम न्यायालय शाहगंज ने गैर जमानती वारंट को तामील न कराने और वारंटी को गिरफ्तार न करने पर खुटहन थानाध्यक्ष को फटकार लगाई है। न्यायाधिकारी दिनेश कुमार दिवाकर ने कर्तव्यों का पालन नहीं करने पर नोटिस जारी करते हुए पूछा है कि थानाध्यक्ष पर कार्रवाई क्यों न की जाए। बताते चलें कि ग्राम न्यायालय में 2020 में दर्ज एक मारपीट के मुकदमे में खुटहन थाना क्षेत्र के बूढ़नपुर निवासी अभियुक्त मटरू पुत्र बुद्धिराम के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ था। इस पर थाने द्वारा जवाब लगाया गया कि अभियुक्त के घर पर दबिश दी गई लेकिन वह मिला नहीं। ग्राम न्यायाधिकारी ने इसे काम के प्रति लापरवाही मानते हुए कहा कि पुलिस अपनी जिम्मेदारी निभाने से कतरा रही है। उन्होंने थानाध्यक्ष किशोर कुमार चौबे को नोटिस जारी करते हुए पूछा कि उन पर इस कृत्य के लिए विधिक कार्रवाई क्यों न की जाए। कोर्ट ने थानाध्यक्ष को 19 दिसंबर को स्वयं उपस्थित होकर जवाब देने का आदेश दिया है।
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वारंटी की गिरफ्तारी न होने पर न्यायाधिकारी ने थानेदार को लगाई फटकार

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