जौनपुर धारा हरदोई। वरिष्ठ कोषाधिकारी ने समस्त पेंशनरों तथा उनके परिवारजनों को सूचित किया है कि पारिवारिक पेंशन/जीवनकालीन अवशेष हेतु पात्र परिजनों का यह दायित्व है कि वो पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों की मृत्यु की सूचना तत्काल कोषागार को उपलब्ध करा दें, ससमय सूचना कोषागार को उपलब्ध न कराने की दशा में पेंशनरों/ पारिवारिक पेंशनरों को पेंशन का यदि अधिक भुगतान हो जाता है तो बैंक खाते से ऐसी धनराशि का आहरण कदापि न किया जाये अन्यथा की स्थिति में अधिक भुगतानित धनराशि की वसूली हेतु कोषागार को यह अधिकार होगा कि वह जिलाधिकारी के माध्यम से राजस्व बकाये की भाँति उक्त धनराशि की वसूली की जाएगी।
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जौनपुर धारा, जौनपुर। शासन की मंशा एवं निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन उ.प्र.के निर्देश के क्रम में जिला सेवायोजन कार्यालय कैम्पस जौनपुर में 26 दिसम्बर...
पेंशनर की मृत्यु होने पर तत्काल को उपलब्ध करायें सूचना : वरिष्ठ कोषाधिकारी
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