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Homeअपना जौनपुरपीड़ित परिवार की सहायता के लिये चार सदस्यीय समिति का गठन

पीड़ित परिवार की सहायता के लिये चार सदस्यीय समिति का गठन

  • शासन की विभिन्न योजनाओं से किया जाएगा आच्छादित

जौनपुर धारा,जौनपुर। जफराबाद थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर कांध गांव के नेवादा हाईवे के पास निजी दुकान में लालजी गौतम, गुड्डू गौतम और यादवीर की मृत्यु से सम्बन्धित मार्मिक और संवेदनशील प्रकरण में जिलाधिकारी ने अवगत कराया है कि पुलिस प्रशासन के द्वारा तत्काल मुकदमा पंजीकृत कर अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी गई है। स्व.गुड्डू की पत्नी सरिता ने जिलाधिकारी से मिलकर अपने परिवार की सुरक्षा तथा अपराधियों की गिरफ्तारी आदि की मांग की। जिसपर जिलाधिकारी ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा कि शासन की योजनाओं से बच्चों को लाभान्वित किया जायेगा, जिससे उनकी शिक्षा प्रभावित न हो तथा परिवारजन को पेंशन आदि का लाभ भी दिया जायेगा। जिलाधिकारी ने पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि यह घटना बहुत ही मार्मिक है। इस कठिन घड़ी में जिला प्रशासन तथा पुलिस प्रशासन पीड़ित परिवार के प्रति संवेदनशील है तथा कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है, अपराधियों पर सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। जिलाधिकारी डॉ.दिनेश चन्द्र तथा पुलिस अधीक्षक डॉ.कौस्तुभ द्वारा लगातार घटनाक्रम पर नजर रखी जा रही है। जिलाधिकारी ने बताया कि मृतक के नाबालिक बच्चों को भारत सरकार की महिला एवं बाल विकास विभाग के मिशन वात्सल योजना के तहत स्पॉन्सरशिप योजना से आच्छादित किया जाएगा, जिसमें प्रत्येक बच्चे को रु.4000 महीना, 18वर्ष की आयु पूर्ण होने तक दिया जाएगा। महिला कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा दोनों विधवा महिलाओं को निराश्रित महिला पेंशन से आच्छादित किया जाएगा, जिसमें प्रत्येक महीने रु.1000मिलेगा तथा समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत दोनों परिवारों को रुपए 30-30हजार आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी, साथ ही उन्हें श्रम विभाग के अन्तर्गत संचालित योजनाओं का लाभ भी दिया जाएगा। जिलाधिकारी के द्वारा एक चार सदस्यीय कमेटी गठित की गई है। जिसमे बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला प्रोबेशन अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी और सहायक श्रम आयुक्त सदस्य होंगे। जो मृतक के घर पर जाकर उन्हें शासन की योजनाओं से लाभान्वित करने के उद्देश्य से उनकी पात्रता के सम्बन्ध में सत्यापन करते हुए उन्हें राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, पेंशन, शिक्षा आदि से सम्बन्धित योजनाओं का लाभ प्रदान करने की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

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