जौनपुर। सरकार के परमिट निरस्त करने वाले नियम लागू करने के लिए लखनऊ में परिवहन आयुक्त ने बैठक की। जिसमें ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन एवं बस एसोसिएशन के लोग सम्मिलित हुए। बैठक में मुख्य रूप से सड़कों पर हों रहें हादसों में मृत्युदर किस प्रकार कम किया जा सके और साथ ही परिवहन आयुक्त ने बताया कि यदि टैक्स या चालान बकाया रहा और गाड़ी अनफिट होने पर सड़क पर चलती पायी जाएंगी। तो उस गाड़ी का परमिट रद्द करने की प्रक्रिया जारी कर दिया जाएगा। इसलिए आप सभी अपनी गाड़ियां फिट रखें और अनावश्यक के समस्याओ से बचें और समयानुसार गाड़ियों की टैक्स और पत्रावली अपडेट रखें। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के तरफ से अपनी बात रखते हुए कहा कि लखनऊ या अन्य शहर के अंदर नों एंट्री लागू हैं जिसकें कारण रात में ही गाड़ियाँ ट्रांसपोर्ट नगर में प्रवेश करती हैं चूँकि समयावाधि मात्र रात्रि में 7घंटे का ही समय मिलता हैं, कार्य निपटाकर नों एंट्री लगने से पहिले गाड़ी कों बाहर निकालना पड़ता हैं। जिससे ट्रांसपोर्टर के साथ साथ ड्राइवर कों भी पूरी रात जागना पड़ता हैं। जिससे सड़क पर चलते समय ड्राइवर कों नींद आने की संभावना बढ़ जाती हैं। प्रशासन द्वारा नो एंट्री के प्रावधान में फेर बदल करतें हुए पूर्व की भांति दिन में दो से तीन घंटे का समय ट्रांसपोर्ट नगर में आने का मिल जाए तो ड्राइवर और ट्रांसपोर्टर कों थोड़ा आराम और राहत मिल जाएगी। जिससे एक्सीडेंट की संभावना कम हों हेगी। चूँकि सेलटैक्स में पूर्व में प्रावधान था की 100 किलोमीटर प्रतिदिन की समय सीमा थीं जिसकें कारण इत्मीनान से ड्राइवर गाड़िया चलाते थें जिसमें एक्सीडेंट कम होते थें परन्तु अब दो सौ किलोमीटर की दूरी एक दिन में पहुँचना पड़ता हैं और हर शहर में नों एंट्री भी रहती हैं। के साथ कई और मुद्दों पर एक्सीडेंट के रोकथाम के सुझाव दिये गये, जिस पर विचार किया गया और होने वाली समस्याओं के निस्तारण की बात भी हुई।
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परमिट निरस्त करने वाले नियम को लेकर ट्रांसपोर्ट संघ के साथ आयुक्त ने की बैठक

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