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मणिकर्णिका घाट के गलियों में पहुंचा पानी, 1203 लोगों ने छोड़ा घर

वाराणसी। गंगा के बाढ़ का पानी मणिकर्णिका घाट के गलियों में पहुंच गया है। रविवार को दिनभर गलियों में नावें चलीं। सोमवार को भी...
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न्यायालय के आदेश से प्रधान, कानूनगों, लेखपाल सहित दस के खिलाफ मुकदमा दर्ज

जौनपुर धारा, जौनपुर। चंदवक पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर बलुआ विजयीपुर गांव के प्रधान, कानूनगों, दो लेखपाल, लेखपाल के मुंशी, कूटरचना कर जमीन हड़पने का आरोपित सहित दस लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राजस्व अधिकारियों, कर्मचारियों व अन्य आरोपितों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज होने से राजस्व विभाग में खलबली मची है। बलुआ विजयीपुर गांव निवासी जितेंद्र पुत्र स्व.नंदलाल ने 156(3) के तहत न्यायालय में वाद दाखिल किया कि मेरे दादा लोचन के नाम से आराजी नं.153 क रकबा 146 एयर थी जिसमें से गांव के ही पन्नालाल सोनकर बहला फुसलाकर 16 डिसमिल जमीन दादा से लिखवा लिए और पूरा पैसा भी नहीं दिया। बकाया रजिस्ट्री पेपर में लिखा होने के कारण बैनामा निरस्त करने के लिए दीवानी में मुकदमा चल रहा है। इसी से सम्बंधित वाद संयुक्त आयुक्त वाराणसी के न्यायालय में भी लंबित है। इस सबके बावजूद कूटरचना कर व राजस्व कर्मियों को प्रभावित कर मेरे जमीन पर पन्नालाल द्वारा जबरन कब्जा शुरू कर दिया। विरोध करने व सूचना देने पर निस्तारण के लिए पहुंचे प्रधान रामजीत यादव, कानूनगों तिलकधारी सिंह, लेखपाल नीलम गौड़, आदित्य सिंह, लेखपाल मुंशी रामबचन प्रजापति, राम अवध निषाद, सुरेंद्र, अरविन्द यादव, अखिलेश सोनकर ने मुझे व मेरे भाइयों को बुरी तरह मारापीटा व मेरा घर जेसीबी से गिरा दिया। सूचना पर पुलिस पहुंची लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। न्यायालय ने मामले का संज्ञान लेते हुए मुकदमा दर्ज करने के लिए पुलिस को आदेश दिया था। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने उपरोक्त लोगों के विरुद्ध आइपीसी की धारा 147,323,352,427,447,406,420,506 व अनुसूचित जाति जनजाति निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्जकर जांच शुरू कर दी।

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