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Homeअपना जौनपुरन्यायालय के आदेश पर अविलम्भ किया जाय वेतन भुगतान : रमेश सिंह

न्यायालय के आदेश पर अविलम्भ किया जाय वेतन भुगतान : रमेश सिंह

जौनपुर धारा, जौनपुर। उ.प्र.मा.शि.संघ के संरक्षक रमेश सिंह एवं प्रान्तीय उपाध्यक्ष डॉ.राकेश सिंह की उपस्थिति में जनपदीय पदाधिकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल नगर मजिस्ट्रेट से मिलकर वर्ष 2000 के पूर्व नियुक्त तदर्थ शिक्षकों के वेतन भुगतान हेतु जिला विद्यालय निरीक्षक को निर्देशित करने के लिए ज्ञापन सौंपा। इस सम्बन्ध में उ.प्र.मा.शि.संघ के संरक्षक रमेश सिंह ने अवगत कराया कि उच्च न्यायालय ने जनपद के विभिन्न विद्यालयों के तदर्थ शिक्षकों को सेवा में बनाए रखते हुए वेतन भुगतान का आदेश दिया है। प्रदेश के अन्य कई जनपदों में उच्च न्यायालय के ऐसे ही आदेशों पर वेतन भुगतान हो रहा है, लेकिन जि.वि.नि.जौनपुर की हठधर्मिता के चलते जनपद के शिक्षकों का वेतन भुगतान न होने से वे भुखमरी के कगार पर पहुंच चुके हैं। इसलिए जिलाधिकारी प्रकरण में हस्तक्षेप कर वेतन भुगतान सुनिश्चित करावें। वेतन भुगतान नहीं किया जाता है तो संगठन कार्यालय में तालाबंदी के लिए बाध्य होगा, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी जि.वि.नि.कार्यालय की होगी। प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश पदाधिकारियों के साथ-साथ जिलाध्यक्ष तेरस यादव, उपाध्यक्ष राजेश सिंह मिहरांवा के साथ-साथ अन्य शिक्षक साथी उपस्थित रहे।

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