जौनपुर। शाहगंज सोधी विकास खण्ड के ग्राम पंचायत मानीकलां के ग्राम प्रधान मोहम्मद अरशद पर वित्तीय अनियमितता के आरोप में जिलाधिकारी ने उनके वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार को सीज कर दिया है। आरोप है कि ग्राम प्रधान ने वित्त आयोग की योजनाओं के अंतर्गत अपने सगे भाई और भतीजे की फर्मों, मो. अरशद एंड ब्रदर्स एजेंसी तथा अतीक एंड ब्रदर्स एजेंसी को लाखों रुपये का भुगतान किया है। सहायक विकास अधिकारी पंचायत संजय यादव ने बताया कि शासनादेश के अनुसार प्रधान अपने परिजनों की फर्मों से कोई लेन-देन नहीं कर सकते। हालांकि मोहम्मद फातेह आलम ने पंचायतीराज निदेशक से शिकायत कर इस मामले को प्रकाश में आया। प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन था। न्यायालय ने फरवरी माह में दो महीने के भीतर जांच पूरी करने के निर्देश दिए था। डीएम की ओर से कराई गई जांच में यह स्पष्ट हुआ कि सम्बंधित दोनों फर्मों का ग्राम प्रधान से पारिवारिक संबंध है। प्रधान और सचिव ने शासनादेश की विस्तृत जानकारी न होने की बात कही। लेकिन डीएम ने इसे पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के सिद्धांतों का गंभीर उल्लंघन मानते हुए यह कार्रवाई की। वहीं ग्राम प्रधान मोहम्मद अरशद ने कहा कार्रवाई की जानकारी मिली है। जब तक जांच पूरी नहीं होती तब तक अधिकारों पर रोक रहेगी। विदित हो कि प्रधान अक्सर विवादों के घेरे में रहे हैं।
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अनियमितता में मानीकला के प्रधान के वित्तीय अधिकार सीज

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