Become a member

Get the best offers and updates relating to Liberty Case News.

― Advertisement ―

spot_img

मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर जिलाधिकारी ने की बैठक, अंतिम प्रकाशन 10 अप्रैल को

जौनपुर। कलेक्ट्रेट सभागार में जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चंद्र की अध्यक्षता में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की...
Homeउत्तर प्रदेशहाईकोर्ट : सीएमओ मेरठ को दो महीने में दावे के निस्तारण का निर्देश

हाईकोर्ट : सीएमओ मेरठ को दो महीने में दावे के निस्तारण का निर्देश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मेरठ की याची अरुणा की अनुकंपा नियुक्ति के दावे को दो महीने में निस्तारित करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि सीएमओ मेरठ आदेश की प्रति मिलने के दो महीने के भीतर दावे का निस्तारण करें। यह आदेश न्यायमूर्ति विक्रम डी. चौहान ने अरुणा की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। याची की ओर से अधिवक्ता योगेंद्र पाल सिंह ने बहस की।

तर्क दिया कि याची मृतक की विवाहित बेटी है। उसने अपने पिता की मौत के बाद अनुकंपा नियुक्ति का दावा किया लेकिन सीएमओ मेरठ ने उसे खारिज कर दिया। कहा. विवाहिता बेटी यह दावा नहीं कर सकती है जबकि, सुप्रीम कोर्ट ने विमला श्रीवास्तव के केस में विवाहिता बेटी को भी अनुकंपा नियुक्ति का लाभ देने की व्यवस्था बनाई है। लिहाजा, याची भी इस व्यवस्था के तहत लाभ पाने की हकदार है। कोर्ट ने विमला श्रीवास्तव केस में सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए आदेश के तहत सीएमओ मेरठ के दावे का निस्तारण करने का निर्देश दिया।

Share Now...