Allahabad high Court News: बाहुबली माफिया डॉन अतीक अहमद के छोटे भाई और शातिर अपराधी मोहम्मद अशरफ उर्फ खालिद अजीम को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. धूमनगंज थाना क्षेत्र में 2015 में दो लोगों की हत्या का षड्यंत्र रचने के मामले में हाईकोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया. हाईकोर्ट ने जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान तल्ख़ टिप्पणी भी की. हाईकोर्ट ने कहा कि याची अशरफ खतरनाक गैंगस्टर है और एक लाख का इनामी है. वह जमानत का हकदार नहीं है.
― Advertisement ―
मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर जिलाधिकारी ने की बैठक, अंतिम प्रकाशन 10 अप्रैल को
जौनपुर। कलेक्ट्रेट सभागार में जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चंद्र की अध्यक्षता में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की...
हाईकोर्ट ने अतीक अहमद के भाई को नहीं दी जमानत

Previous article
Next article


