जौनपुर धारा, जौनपुर। प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग जौनपुर ने अवगत कराया है कि वृक्ष संरक्षण अधिनियम-1976 के प्राविधानों के अन्तर्गत निजी स्वामित्व के वृक्ष पातन हेतु जिन लोगो द्वारा प्रतिभूति/जमानत के रूप में 31 मार्च 2018 के पूर्व जमानत प्रपत्र/राष्ट्रीय बचत पत्र इस कार्यालय में जमा किया गया है। यदि उन्होंने पातित वृक्षो के सापेक्ष दोगुने वृक्षो का सफल रोपण कर लिया है, तो वे 20 नवम्बर तक वापसी हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्रो पर विचार नहीं किया जायेगा। 20 नवम्बर 2023 तक दावा प्रस्तुत न करने अथवा पातन अनुज्ञा के निर्धारित शर्तो के पूर्ण न पाये जाने की दशा में सम्बन्धित बचत पत्र की धनराशि राजकीय हित में जब्त करने की कार्यवाही की जायेगी, तथा जब्त धनराशि का उपयोग वृक्षारोपण कार्य में कर लिया जायेगा।
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वापसी हेतु आवेदन पत्र 20 नवम्बर तक
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