जौनपुर धारा,जौनपुर। जनपद पेट्रोल, डीजल एवं सीएनजी पम्पों के संचालको को यह निर्देश जारी किया गया कि जनसामान्य के उपयोगार्थ नि:शुल्क स्वच्छ पेयजल, प्राथमिक चिकित्सा किट, हवा, रेडिएटर पानी, टेलीफोन, पीयूसी आदि के साथ-साथ स्वच्छ सुलभ शौचालय पुरूष एवं महिला हेतु पृथक-पृथक एवं दिव्यांगजनों के उपयोगार्थ रैम्प की व्यवस्था का व्यवस्थापन प्रत्येक दशा में सुनिश्चित कराये। शौचालयों की साफ-सफाई हेतु शिफ्टवार सफाई कर्मियों की व्यवस्था करने एवं डिस्प्ले बोर्ड लगाकर उसमें सूचना प्रदर्शित कराए जाने का निर्देश दिया गया है। पम्पों पर आमजनमानस से फीड बैंक अंकन करने हेतु रजिस्टर रखा जाये। सफाई कर्मियों की सूची प्रत्येक पंप पर अनुरक्षित की जाये, जिसका सत्यापन समय-समय पर जिला पूर्ति अधिकारी करेंगे। शौचालय को अनुरक्षण एवं नवीनीकरण का दायित्व पंपधारक का होगा। कोई भी पंप धारक किसी भी दशा में शौचालयों में ताला नही लगायेगा एवं जनसामान्य के उपयोगार्थ खुला रखेगा। उक्त निदेशों का सख्ती से अनुपालन नही किये जाने पर पंप धारक के विरूद्ध शासनादेश में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
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फ्यूल पंपों पर चिकित्सा किट, पेयजल सहित अन्य व्यवस्थओं के लिये गाईडलाइन जारी

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