जौनपुर धारा, जौनपुर। जिलाधिकारी के आदेश के क्रम में जिला पूर्ति अधिकारी के निर्देश पर अशाेक कुमार क्षेत्रीय पूर्ति निरीक्षक जलालपुर, आशुतोष त्रिपाठी पूर्ति निरीक्षक करंजाकला, राकेश कुमार पूर्ति निरीक्षक मड़ियाहूँ, रत्नेश कुमार पूर्ति निरीक्षक सिरकोनी द्वारा शुक्रवार को अजय दूबे निवासी हरिपुरडीह, जलालपुर के हरिपुर ऊदपुर मार्ग पर सैय्यद बाबा मजार के पास स्थित पाही पर छापा मारा गया। जांच के दौरान अजय दूबे की उक्त पाही पर तीन कमरों में कुल 277 खाली, भरे घरेलू कामर्शियल तथा 5 किग्रा के सिलेण्डर पाये गये। उक्त सिलेण्डरों में से 28 घरेलू खाली सिलेण्डर (इण्डेन कम्पनी) गाड़ी संख्या-यू0पी062 बी0टी0 7930 पर लदे पाये गये। मौके पर पाये गये समस्त सिलेण्डरों के विषय में संतोषजनक उत्तर, अभिलेख प्राप्त न होने से स्पष्ट है कि अजय दूबे द्वारा गैस सिलेण्डरों का उक्त स्थल पर अवैध भण्डारण/बिक्री का कार्य किया जाता है। अजय दूबे का उक्त कृत्य द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण विनियमन) आदेश 2000 यथा संशोधित प्राविधानों का उल्लंघन है तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय है। उपरोक्त जांच में अजय दूबे द्वारा अनुचित लाभ हेतु खाली तथा भरे सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण एवं अवैध बिक्री किया जाना पाया गया है, जिसके दृष्टिगत अजय दूबे के विरूद्ध थाना जलालपुर में आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 (यथासंशोधित) की धारा 3/7 के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत कराया गया। उक्त जानकारी जिला पूर्ति अधिकारी ने दिया है।
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पूर्ति निरीक्षकों ने छापा मारकर जब्त किये 277 सिलेण्डर, मुकदमा दर्ज
