जौनपुर धारा,वाराणसी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दालमंडी में प्रस्तावित सड़क चौड़ीकरण परियोजना के लिए ध्वस्तीकरण पर यहां के कारोबारियों और मकान मालिकों को बड़ी राहत दी है। ध्वस्तीकरण के खिलाफ दायर याचिका पर वाराणसी के जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल कर इस बात का भरोसा दिया है कि तब तक ध्वस्तीकरण नहीं होगा जब तक रजामंदी या अधिग्रहण नहीं हो जाता है। कोर्ट ने इसके अनुसार आदेश देते हुए इस मामले में दाखिल याचिकाएं निस्तारित कर दी हैं। न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता एवं न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने दालमंडी की भवनस्वामी शहनाज़ परवीन की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। सरकार ने स्पष्ट किया कि जब तक राज्य सरकार किसी संपत्ति का विधिसम्मत अधिग्रहण नहीं करती, उचित मुआवजा नहीं देती और रजामंदी से हस्तांतरण नहीं करा लेती तब तक वहां कोई भी निर्माण ध्वस्त नहीं किया जाएगा। याचिका में बिना मुआवजा दिए ध्वस्तीकरण पर रोक लगाने की मांग की गई थी। डीएम ने हलफनामे में बताया कि दालमंडी क्षेत्र की सड़क को चौड़ा और मजबूत करने की योजना है इसके लिए अनुमानित बजट 22059.46 लाख रुपये है। हलफनामे में यह भी कहा गया कि भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया या तो आपसी सहमति से होगी या 2013 के भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत। इसके साथ ही इसके लिए किसी भी व्यक्ति को उसके वैधानिक अधिकारों से वंचित नहीं किया जाएगा। दरअसल काशी विश्वनाथ मंदिर के पास स्थित दालमंडी को चौड़ा करने का प्लान पिछले दिनों मुख्यमंत्री योगी की समीक्षा बैठक में रखा गया था। इस सड़क के बनने से नई सड़क से काशी विश्वनाथ धाम के लिए नया मार्ग मिल जाएगा। कॉरिडोर बनने के बाद से काशी विश्वनाथ मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसके कारण गोदौलिया और मैदागिन के अलावा किसी तीसरे मार्ग का विकल्प तलाशा जा रहा था। सीएम योगी से चौड़ीकरण की मंजूरी मिली और पीडब्ल्यूडी को यहां के संड़क निर्माण और अन्य कार्यों के लिए आवंटित धनराशि की पहली किस्त भी जारी हो गई। पूरी परियोजना पर वैसे तो करीब 222 करोड़ की लागत आएगी। इसमें से 22 करोड़ का बजट पीडब्ल्यूडी ने सड़क निर्माण, डिवाइडर आदि के लिए बनाया है। इसी 22करोड़ में से दो करोड़ की पहली किश्त जारी की गई है। 650मीटर लंबी और 17.5मीटर चौड़ी सड़क बनाई जाएगी।
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दालमंड़ी चौड़ीकरण पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

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