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Homeअपना जौनपुरगन हाउस संचालक पर अवैध कारतूस बिक्री का मुकदमा दर्ज

गन हाउस संचालक पर अवैध कारतूस बिक्री का मुकदमा दर्ज

जौनपुर। केराकत थाना क्षेत्र स्थित एक गन हाउस के संचालक पर अवैध रूप से कारतूसों की खरीद-फरोख्त करने के आरोप में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। यह कार्रवाई एसडीएम और सीओ की संयुक्त जांच में अनियमितताएं सामने आने के बाद की गई है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। जानकारी के अनुसार केराकत स्थित राजपूत गन हाउस के संचालक कैलाशनाथ सिंह पर बिना अनुमति करीब 680 कारतूस बेचने का आरोप है। पुलिस ने उनके खिलाफ आयुध अधिनियम 1959 और भारतीय न्याय संहिता 2023 की विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया है। बताया गया कि एसडीएम शैलेन्द्र कुमार और सीओ अजीत कुमार रजक की संयुक्त टीम ने 21 जनवरी को शस्त्र दुकानों की जांच की थी। जांच के दौरान गन हाउस के स्टॉक रजिस्टर और लाइसेंस अभिलेखों में गंभीर गड़बड़ियां पाई गईं। स्टॉक रजिस्टर में कारतूसों की बिक्री अधिक दर्ज थी, जबकि लाइसेंस पर कम संख्या अंकित की गई थी, जिससे कारतूसों के दुरुपयोग की आशंका जताई गई है। जांच में सामने आया कि आजमगढ़ के बनगांव निवासी प्रदीप कुमार सिंह को 240 कारतूस बेचे गए, जबकि उनका लाइसेंस पहले ही खो चुका था। वहीं वाराणसी के करौता निवासी ब्रह्मजीत सिंह को 230 कारतूस दिए गए, जबकि उनके लाइसेंस पर केवल 100 कारतूस की अनुमति थी। इसके अलावा वाराणसी के भदवां निवासी विजय कुमार सिंह को 210 कारतूस बेचे गए, जबकि उनके लाइसेंस में 165 कारतूस की ही अनुमति थी। पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 336(3), 340(2), 318(4) और आयुध अधिनियम की धारा 30 के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले की विवेचना उपनिरीक्षक राजेन्द्र प्रसाद को सौंपी गई है। इस संबंध में कोतवाल अरविन्द पाण्डेय ने बताया कि जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं संचालक कैलाशनाथ सिंह का कहना है कि वह पिछले पांच वर्षों से दुकान पर कम जाते हैं और दुकान का संचालन उनका बेटा देखता है।

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